दैनिक अमृत प्रभात के पत्रकार इकबाल खान पर गंभीर आरोप
खदान संचालकों से खबरें दबाने के एवज में वसूली का मामला
बांदा। प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन मोरम और बालू खदानों में ओवरलोडिंग, अवैध खनन और राजस्व चोरी का कारोबार हमेशा फलता-फूलता रहा। खनिज और राजस्व विभाग के साथ कुछ सफेदपोश लोगों के गठजोड़ ने इस काले कारोबार को अंजाम दिया। ऐसे में जो कोई भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ, उसे या तो दबा दिया गया या फिर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया।
ऐसी स्थिति में कुछ पत्रकार भी इस अवैध गठजोड़ का हिस्सा बन गए। दैनिक अमृत प्रभात अखबार के मान्यता प्राप्त पत्रकार इकबाल खान पर आरोप है कि उन्होंने खदान संचालकों से खबरें न छापने के बदले मोटी रकम ली। इसके साथ ही, उन्होंने महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और खबरों के जरिए उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई।
महिला पत्रकारों ने की शिकायत, मुकदमा दर्ज
महिला पत्रकारों ने इकबाल खान की अभद्र टिप्पणियों और खबरों के माध्यम से किए गए मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी बांदा से शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर भी अपनी बात रखते हुए न्याय की गुहार लगाई।
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर इकबाल खान उर्फ बबलू के खिलाफ नगर कोतवाली, बांदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ अपराध संख्या 0972/2024 में बीएनएस की धारा 356(3), 351(2), और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज हुआ।
खदान संचालकों से वसूली का मामला भी उजागर
इकबाल खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खदान संचालकों से मोटी रकम वसूलते हुए यह सुनिश्चित किया कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग, और राजस्व चोरी की खबरें अखबारों में प्रकाशित न हों। इस मामले में उन्होंने अपने आप को पत्रकारों का नेता घोषित कर रखा था और खदान संचालकों के साथ सांठगांठ कर कई गड़बड़ियां कीं।
महिला पत्रकारों के इस कदम ने यह दिखा दिया है कि अब पत्रकारिता के क्षेत्र में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और यह देखना होगा कि आगे की कार्रवाई में क्या परिणाम सामने आते हैं।