बांदा। देहात कोतवाली के जौरही गांव में युवक के गले में चाकू मारकर हत्या में दंपती को न्यायालय ने दोषी पाया। स्पेशल न्यायालय एससी/एसटी अनु सक्सेना की अदालत ने उनको उम्रकैद और 81-81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस घटना का देहात कोतवाली में आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ हत्या व एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों आरोपियों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर 21 अगस्त 2023 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसकी विवेचना सीओ नगर गवेंद्र पाल गौतम ने की थी। उन्होंने विवेचना कर साक्ष्य संकलित कर 19 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विशेष अभियोजक महेन्द्र कुमार द्विवेदी व विमल कुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। गवाही में कई गवाहों को पेश किया गया। दलीलों व साक्ष्य के आधार पर स्पेशल एससीएसटी न्यायालय अनु सक्सेना ने हत्या में दोषी पाए जाने पर दोषी राजू आरख व उसकी पत्नी दीपला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 81-81 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मुकदमे में कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेंद्र सिंह व पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार की मेहनत शामिल रही।
सौजन्य से : अमर उजाला