बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित पथ द्वितीय श्रीपाल सिंह की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होग। जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक शिव पूजन सिंह पटेल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी पीड़िता की मां ने 23 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अगस्त 2022 को उसका पति दवा लेने बांदा चला गया था जबकि वह जरूरी काम से गई हुई थी। दोपहर के समय 19 वर्षीय टिंकू उर्फ रिंकू उर्फ दिगंबर सिंह पाल उनकी नौ वर्षीय बेटी को बहलाकर दूसरे मकान में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में तत्कालीन विवेचक एसआई प्रभुनाथ सिंह व प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी टिंकू उर्फ रिंकू को सजा सुनाई।
सौजन्य : अमर उजाला