बांदा। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई है। 16 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। अदालत से यह फैसला लगभग 8 साल में आया है।
विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 29 अप्रैल 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को महोबा जिले के रिवई गांव का युवक समेत तीन लोग फुसलाकर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुत्री घर से पांच हजार रुपये और जेवर भी साथ ले गई। पुलिस ने रिवई गांव के पप्पू उर्फ पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को परिजनों को सौंप दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावलियों का अवलोकन किया। न्यायाधीश ने पप्पू उर्फ पवन कुमार को दोषी पाते हुए दुष्कर्म की धारा में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की जेल और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग जेल और जुर्माना किया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
सौजन्य : अमर उजाला