ज्ञानवापी मस्जिद केस : हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर कल आएगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)
कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले पर कोर्ट गुरुवार (12 मई) को फैसला सुनाएगा।
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले पर कोर्ट गुरुवार (12 मई) को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। साथ ही सर्वे की तारीख को लेकर भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अदालत पहुंची थी। उनकी मांग थी कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि कोर्ट कमिश्नर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से मामले में देरी करने के लिए ऐसी याचिका दायर की गई है और कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की गई है।
वहीं, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया कि सर्वे के जरिए साक्ष्य एकत्र नहीं किए जा सकते। कमेटी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनकी ओर से पांच वकील हैं, जबकि सर्वे में दो को प्रवेश की इजाजत दी गई। साथ ही उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि वादी पक्ष के 12 वकील परिसर में मौजूद थे।
वकील शिवम गौर ने सुनवाई पूरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिसके आधार पर कोर्ट कमिश्रर को लेकर लगाए गए उनके आरोप साबित हों। वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले पर कोर्ट कमिश्रर की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है।
कल यानी गुरुवार को आएगा फैसला
इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जोरदार बहस हुई। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले पर गुरुवार दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
सौजन्य : जनसत्ता यूपी